सूचना का अधिकार

   

In the purpose of section 4(1)(b)(ii)of the Right to Information Act,2005

बिन्‍दु संख्‍या

 

                                                          विषय

1

विभाग का संगठन, कार्य व कर्त्‍तव्‍य-   

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त राज्‍य सरकार द्धारा प्रदत्‍त कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा मे अंतर्निहित समस्‍त विभागों मे अंतविभागीय समन्‍वय,  नीतिगत निर्णय,  कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में उत्‍पादन एंव उत्‍पादक्‍ता मे वृद्धि,  कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में आधारभूत निवेशों की उपलब्‍धता, ग्रामीण परिवेश मे रोजगार परक योजनाओं का अंतर्विभागीय समन्‍वय एवं स्‍वरोजगार के अवसर विभिन्‍न विभागों द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं के माध्‍यम से अनुश्रवण एंव मूल्‍यांकन ।

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अधिकारियों एंव कर्मचारियों के अधिकार एंव कर्त्‍तव्‍य-

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा में आने वाले विभागों यथा- कृषि,  कृषि शिक्षा,  कृषि विपणन एवं विदेश व्‍यापार विभाग,  पशुधन,  मत्‍स्‍य,  दुग्‍ध विकास,  सहकारिता,  पंचायती राज,  युवा कल्‍याण, ग्राम्‍य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, समन्‍वय,  डा0 अम्‍बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग,  उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्‍करण,  भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई,  रेशम, भूमि विकास एंव जल संसाधन, परती भूमि का समन्‍वय एवं इन विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार एंव कर्त्‍तव्‍य संबंधित विभागों की बेवसाइट में निर्दिष्‍ट हैं।

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निर्णय की प्रक्रिया व पर्यवेक्षण तथा उत्‍तरदायित्‍व-

निर्णय की प्रक्रिया,  अनिवार्य रूप से प्रत्‍येक योजना के विभिन्‍न बिन्‍दुओं पर अंतर्विभागीय परिचर्चा,  परीक्षण,  राज्‍य सरकार तथा योजनान्‍तर्गत तत्‍समय प्रदत्‍त अधिनियमों,  नियमों के आलोक में योजना का क्रियान्‍वयन अनुश्रवण एवं मूल्‍यांकन किया जाना विभागीय प्रमुख सचिवों एवं विभागाध्‍यक्ष के माध्‍यम से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के उत्‍तदायित्‍व का निर्धारण।

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विभागीय कार्यो के मानक-

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त को कृषि एवं सम्‍वर्गीय विभागों कृषि,  कृषि शिक्षा,  कृषि विपणन एवं विदेश व्‍यापार विभाग,  पशुधन,  मत्‍स्‍य,  दुग्‍ध विकास, सहकारिता, पंचायती राज,  युवा कल्‍याण,  ग्राम्‍य विकास,  ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,  समन्‍वय,  डा0 अम्‍बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग,  उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्‍करण,  भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई,  रेशम,  भूमि विकास एवं जल संसाधन,  परती भूमि का समन्‍वय,  कृषि उत्‍पादन एवं उत्‍पादक्‍ता मे वद्धि तथा पर्यवेक्षण का दायित्‍व सौंपा गया है। इन्‍ही उददेश्‍यों की पूर्ति हेतु विभाग द्धारा दायित्‍वों का निर्वहन किया जाता है तथा कृषि की उन्‍नति एंव किसानों की आय वद्धि के उपायों हेतु नीति निर्धारण एवं कार्यक्रमों का नियोजन, संचालन व अनुश्रवण किया जाता है।

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विभागीय नियम, अधिनियम निर्देश पुस्तिका एंव रिकार्ड-

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा में आने वाले विभागों की बेवसाइट में अंतनिर्हित है।

6

विभाग द्धारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी का विवरण-

 

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा के आधीन प्रथम श्रेणी अधिकारियों के सेवाभिलेख एवं समन्‍वय अनुभाग के माध्‍यम से समन्‍वय सचिव शाखा के अधीन विभागों यथा- पंचायती राज,  भूमि विकास एवं जल संसाधन,  परती भूमि, युवा कल्‍याण, डा0 अम्‍बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग एंव समन्‍वय विभाग के सचिवालय सेवा के अधिकारियों एंव कर्मचारी के सेवाभिलेख के रखरखाव का कार्य।

7

योजनाओं के निर्माण में जन सहभागिता का विवरण-

 

(1) प्रत्‍येक खरीफ तथा रबी कार्यक्रमों हेतु मण्‍डलीय खरीफ गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिनमे कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त द्वारा अध्‍यक्षता की जाती है एवं विभागीय प्रमुख सचिवों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

(2) विभागीय हेल्‍पलाइन के माध्‍यम से जिसका विवरण निम्‍नानुसार है:-

ग्राम्‍य विकास-   0522-4055999 / 1800-180-599

कृषि विभाग- 1800-180-1551

किसान काल सेन्‍टर- 0522-4155999

कृषि विपणन विभाग मण्‍डी परिषद- 1255534

समन्‍वय विभाग यू0पी0 डास्‍प-1800-1800-118

परती भूमि विकास-भूमि सुधार निगम- 1800-1800-818

8

विभाग की विभिन्‍न समितियों का विवरण व उनकी कार्यवाही-

 

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा में आने वाले विभागों मे अंतर्निहित ।

9

विभागीय अधिकारियों की निर्देशिका-

 

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा में आने वाले विभागों मे अंतर्निहित ।

10

अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्राप्‍त मासिक परिलब्धियों का विवरण-

 

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा में आने वाले विभागों मे अंतर्निहित ।

11

धन का योजनावार आवंटन व व्‍यय-

 

12

अनुदानीर्कत कार्यो के सम्‍पादन व प्रदत्‍त अनुदान का विवरण-

 

13

छूट / रियायत / परमिट आदि का विवरण-

 

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा में आने वाले विभागों मे अंतर्निहित ।

14

उपलब्‍ध सूचना संबंधी विवरण (जो रखा है अथवा रखा जाना है ) को इलेक्‍ट्रानिक फार्म में परिवर्तित करना-

 

स्थिति अनुसार कार्यवाही। 

15

नागरिकों कों सूचना प्राप्‍त करने के दिन व समय का विवरण-

 

 कार्यकाल समय सोमवार से शुक्रवार ।

16

अपीलीय / जन सूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारियों के नाम, पद व अन्‍य विवरण-

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा में आने वाले विभागों मे अंतर्निहित।

समन्‍वय विभाग में जन सूचना अधिकारी श्री लालू,  अनु सचिव, समन्‍वय विभाग

एवं अपीलीय अधिकारी श्री शिवशंकर सिंह, विशेष सचिव समन्‍वय एवं स्‍टाफ आफिसर कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त।

18

इस प्रकार की और अन्‍य सूचनाएं जो दी जायेगीं के प्रकाशन को प्रत्‍येक वर्ष अद्यावधिक किया जाना-

 

कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त शाखा में आने वाले विभागों मे अंतर्निहित ।

 

 

 

                                                               

 
 
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